80% सब्सिडी में ट्रैक्टर खरीदें | SMAM योजना की पूरी जानकारी
भारत सरकार की SMAM योजना (Sub Mission on Agricultural Mechanization) 2014-15 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि यंत्रीकरण से जोड़कर खेती को आधुनिक, आसान और लाभकारी बनाना है।
🔍 SMAM योजना के मुख्य उद्देश्य:
-
कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना
-
ट्रैक्टर, थ्रेशर, रीपर, हार्वेस्टर, पावर टिलर जैसी आधुनिक मशीनें किसानों को उपलब्ध कराना।
-
-
लघु और सीमांत किसानों को लाभ
-
इन किसानों को सब्सिडी के माध्यम से मशीनें सस्ती दरों पर मुहैया कराना।
-
-
महिलाओं और पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता
-
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला किसानों को विशेष रियायतें।
-
-
Custom Hiring Centres (CHC) की स्थापना
-
छोटे किसान जो मशीनें खरीद नहीं सकते, वे किराए पर ले सकें।
-
💸 ट्रैक्टर पर मिलने वाली सब्सिडी:
-
40% से 80% तक की सब्सिडी उपलब्ध है।
-
सब्सिडी की दर किसान की श्रेणी (SC/ST/Women/General) और राज्य सरकार की नीतियों पर निर्भर करती है।
-
ट्रैक्टर के साथ-साथ पावर टिलर, रीपर, सीड ड्रिल, स्प्रेयर आदि पर भी सब्सिडी मिलती है।
📝 ट्रैक्टर के लिए आवेदन कैसे करें?
-
मशीनरी का चयन करें – जो आप खरीदना चाहते हैं (जैसे ट्रैक्टर)।
-
भूमि संरक्षण कार्यालय पर आवेदन करें।
📄 आवश्यक दस्तावेज़:
-
आधार कार्ड
-
भूमि रिकॉर्ड / भू-अधिकार पत्र
-
बैंक पासबुक
-
पासपोर्ट साइज फोटो
-
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
🔸 महत्वपूर्ण: ट्रैक्टर के लिए कृषक समूह या FPO (Farmer Producer Organization) SHG ,Registered Organisation , अनिवार्य है। यह जानकारी अपने राज्य के कृषि विभाग से जरूर जांच लें।
⚠️ सावधानी:
-
योजना के नाम पर फर्जी कॉल या फ्रॉड से सावधान रहें।
-
कभी भी फोन पर किसी को पैसे न भेजें।
-
केवल सरकारी पोर्टल या कृषि विभाग से संपर्क करें।